द देवरिया न्यूज़,पटना : बिहार में वाहन जांच के नाम पर आम लोगों को होने वाली अनावश्यक परेशानी पर रोक लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में सब-इंस्पेक्टर (SI) या उससे ऊपर रैंक के अधिकारी ही वाहनों को रोककर उनकी जांच कर सकेंगे। एएसआई (ASI) और कांस्टेबल का मुख्य दायित्व केवल यातायात को सुचारु रखना और जाम हटाना होगा। इस संबंध में एडीजी (ट्रैफिक) सुधांशु कुमार ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
वाहन जांच के अधिकारों में बड़ा बदलाव
पुलिस मुख्यालय के नए आदेश के अनुसार, सड़क पर वाहन रोककर दस्तावेजों की जांच करने का अधिकार केवल सब-इंस्पेक्टर (SI) या उससे वरिष्ठ अधिकारियों को होगा। इससे निचले स्तर के पुलिसकर्मियों द्वारा की जाने वाली अनावश्यक जांच और शिकायतों पर रोक लगाने की कोशिश की गई है। वहीं, एएसआई और सिपाहियों को अब मुख्य रूप से ट्रैफिक नियंत्रण, जाम हटाने और यातायात व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है।
बॉडी वॉर्न कैमरा रहेगा अनिवार्य
नई व्यवस्था के तहत ड्यूटी पर तैनात सभी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के लिए बॉडी वॉर्न कैमरा चालू रखना अनिवार्य होगा। यदि वाहन जांच के दौरान कैमरा बंद पाया जाता है और किसी प्रकार के विवाद या भ्रष्टाचार की शिकायत सामने आती है, तो संबंधित पुलिसकर्मी को जिम्मेदार माना जाएगा। एडीजी ट्रैफिक ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
पीक आवर में वरिष्ठ अधिकारी करेंगे निगरानी
सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पीक आवर के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी भी अनिवार्य कर दी गई है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर से लेकर पुलिस अधीक्षक (SP) स्तर तक के अधिकारियों को व्यस्त समय में सड़कों पर रहकर यातायात व्यवस्था की निगरानी करनी होगी।
ड्रेस कोड और मोबाइल उपयोग पर सख्ती
पुलिस मुख्यालय ने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को निर्धारित ड्रेस कोड का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, ड्यूटी के दौरान अनावश्यक मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक रहेगी। नियमों के पालन की निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय की विशेष टीमें समय-समय पर औचक निरीक्षण करेंगी।
पारदर्शी और जवाबदेह ट्रैफिक व्यवस्था पर जोर
प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजी (ट्रैफिक) सुधांशु कुमार ने कहा कि इन नए निर्देशों का उद्देश्य ट्रैफिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक हितैषी बनाना है। उन्होंने सभी जिलों के अधिकारियों को आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि वाहन जांच के दौरान आम लोगों को होने वाली अनावश्यक परेशानियों में कमी आएगी और ट्रैफिक पुलिस की कार्यप्रणाली अधिक व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनेगी।
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