Breaking News
ट्रेंडिंग न्यूज़देवरिया न्यूज़उत्तर प्रदेश न्यूज़राष्ट्रीय न्यूज़अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़राजनीतिक न्यूज़अपराधिक न्यूज़स्पोर्ट्स न्यूज़एंटरटेनमेंट न्यूज़बिज़नस न्यूज़टेक्नोलॉजी अपडेट लेटेस्ट गैजेट अपडेटमौसम

अक्षय तृतीया से पहले देवरिया में बाल विवाह के खिलाफ सख्ती, डीएम ने दिलाई शपथ

Published on: April 19, 2026
In Deoria before Akshaya Tritiya
द  देवरिया न्यूज़,देवरिया : देवरिया में अक्षय तृतीया के मद्देनज़र बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रशासन ने व्यापक जागरूकता अभियान चलाया। शनिवार को सदर तहसील में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने अधिकारियों और कर्मचारियों को बाल विवाह रोकने की शपथ दिलाई। साथ ही आमजन को इस कुप्रथा के दुष्परिणामों और इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूक किया गया।

कार्यक्रम के दौरान वन स्टॉप सेंटर की मनोवैज्ञानिक मीनू जायसवाल ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाल विवाह कराना या उसमें शामिल होना दंडनीय अपराध है। दोषी पाए जाने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना और दो साल तक की सजा का प्रावधान है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष निर्धारित है। इससे कम उम्र में विवाह कराना संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में आता है।

जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने जनपद को बाल विवाह मुक्त बनाने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि इस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने सभी से अपील की कि बाल विवाह की किसी भी सूचना को नजरअंदाज न करें और तुरंत संबंधित विभाग को सूचित करें।

जिला प्रोबेशन अधिकारी ने आमजन, धर्मगुरुओं, विवाह स्थल संचालकों, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों से सहयोग की अपील की। उन्होंने बताया कि बाल विवाह की सूचना देने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181 और पुलिस हेल्पलाइन 112 पर संपर्क किया जा सकता है।

जिला बाल संरक्षण इकाई के संरक्षण अधिकारी जय प्रकाश तिवारी ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त किया और बाल संरक्षण से जुड़े नियमों की जानकारी दी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी नगर, खंड विकास अधिकारी, थाना प्रभारी सहित कई अधिकारी और महिला कल्याण विभाग के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अक्षय तृतीया के दौरान विशेष निगरानी रखी जाएगी। कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिलने पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी।


Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Read Also

Leave a Reply