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सुकेश चंद्रशेखर को ‘दो पत्ती’ मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत, लेकिन जेल से नहीं मिलेगी राहत

Published on: April 8, 2026
'Do Patti' to Sukesh Chandrashekhar
द  देवरिया न्यूज़,नई दिल्ली : कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को AIADMK के ‘दो पत्ती’ चुनाव चिन्ह से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को जमानत दे दी। स्पेशल जज विशाल गोगने ने उन्हें 5-5 लाख रुपये के निजी मुचलके और जमानत बांड पर रिहा करने का आदेश दिया है।

हालांकि, सुकेश को फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेगा, क्योंकि उसके खिलाफ अन्य मामलों में कोई राहत नहीं मिली है और वह उन मामलों में अभी भी हिरासत में रहेगा।

अदालत ने अपने फैसले में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संविधान का मूल सिद्धांत बताते हुए कहा कि आर्थिक अपराधों के मामलों में भी इसे अनावश्यक रूप से सीमित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्याय का उद्देश्य किसी आरोपी को बिना वजह लंबे समय तक जेल में रखना नहीं है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत अपराध गंभीर जरूर हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल जमानत के अधिकार को अनुचित तरीके से नकारने के लिए नहीं होना चाहिए।

जज ने टिप्पणी की कि किसी आरोपी के खिलाफ कई मामले लंबित होना, किसी एक मामले में उसकी लगातार हिरासत का पर्याप्त आधार नहीं बन सकता।

इसके अलावा अदालत ने यह भी माना कि संबंधित मामलों की सुनवाई लंबे समय से लंबित है, जिसके कारण आरोपी को बिना ट्रायल के काफी समय जेल में बिताना पड़ा है। ऐसे में बिना सुनवाई के उसे और अधिक समय तक हिरासत में रखना न्यायसंगत नहीं होगा।



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