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गाजियाबाद रेप पीड़िता मौत मामला: सुप्रीम कोर्ट ने निजी अस्पतालों से पूछा- क्या स्वेच्छा से देंगे मुआवजा?

Published on: June 18, 2026
Ghaziabad rape victim death case

द  देवरिया न्यूज़,नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद की चार वर्षीय रेप पीड़िता की मौत से जुड़े मामले में मंगलवार को दो निजी अस्पतालों से सवाल किया कि क्या वे बच्ची के माता-पिता को स्वेच्छा से मुआवजा देने को तैयार हैं या फिर अदालत द्वारा मुआवजे की राशि तय किए जाने का इंतजार करेंगे।

मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की विशेष जांच टीम (SIT) ने बच्ची के पिता के आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया है। आरोप है कि गंभीर रूप से घायल बच्ची को खजान सिंह मानवी हेल्थ केयर और सेंट जोसेफ हॉस्पिटल ने तत्काल इलाज देने से इनकार कर दिया था। बाद में सरकारी अस्पताल ले जाते समय बच्ची की मौत हो गई।

अस्पतालों के वकीलों को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि मामले में कुछ ठोस कार्रवाई आवश्यक है। अदालत ने संबंधित अस्पतालों के वकीलों को अगली सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान पीठ ने एक अस्पताल के वकील से पूछा कि वह मृतक बच्ची के माता-पिता को स्वेच्छा से कितनी राशि मुआवजे के रूप में देने को तैयार है।

सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों के रवैये पर जताई नाराजगी

इस मामले में पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह याचिका केवल एक जघन्य अपराध को ही नहीं दर्शाती, बल्कि उन निजी अस्पतालों और स्थानीय पुलिस के कथित रवैये को भी उजागर करती है, जो पूरी तरह से उदासीन, अमानवीय और असंवेदनशील प्रतीत होता है।

अदालत ने कहा था कि गंभीर हालत में अस्पताल पहुंची बच्ची को तत्काल उपचार नहीं मिलना बेहद चिंताजनक है।

पुलिस पर भी गंभीर आरोप

पीठ ने अपने अवलोकन में यह भी दर्ज किया कि बच्ची के माता-पिता और रिश्तेदारों का मानसिक आघात उस समय और बढ़ गया जब स्थानीय नंदग्राम थाने के पुलिसकर्मियों ने कथित रूप से उनके साथ दुर्व्यवहार किया।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने परिवार को चुप रहने की चेतावनी दी और उनके साथ शारीरिक रूप से भी अभद्र व्यवहार किया।

अगली सुनवाई पर नजर

सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में अस्पतालों की जिम्मेदारी, संभावित मुआवजे और अन्य कानूनी पहलुओं पर आगे सुनवाई करेगा। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।


इसे भी पढ़ें : तनाव के बीच फीफा वर्ल्ड कप में ईरान की दमदार वापसी, न्यूजीलैंड के खिलाफ 2-2 से मैच ड्रॉ


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