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दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: कुलदीप सेंगर को राहत नहीं, पीड़िता बोली—पिता की आत्मा को मिला सुकून

Published on: January 21, 2026
Big decision of Delhi High Court
द देवरिया न्यूज़,नई दिल्ली/उन्नाव। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित माखी रेप कांड से जुड़े एक अहम मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में कुलदीप सेंगर की सजा निलंबित करने की याचिका खारिज कर दी। इस फैसले के बाद पीड़िता ने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए संतोष व्यक्त किया है।
पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर इस मामले में 10 साल की सजा काट रहा है। उसने सजा पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने उसकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया। अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पीड़िता ने कहा कि यह निर्णय उनके लिए भावनात्मक रूप से बेहद अहम है। उन्होंने कहा, “आज मेरे पिता की आत्मा को कुछ सुकून मिला होगा। मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं।”
पीड़िता ने दर्द साझा करते हुए बताया कि वह आज तक अपने पिता की तेरहवीं तक नहीं कर सकी है। उन्होंने कहा कि जब तक उनके पिता की हत्या और उनके साथ हुई दरिंदगी के दोषियों को फांसी की सजा नहीं मिलती, तब तक उन्हें चैन नहीं मिलेगा। एक बेटी होने के नाते उन्होंने अपने पिता को अंतिम विदाई के समय यह वचन दिया था कि वह न्याय की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगी।
गौरतलब है कि यह मामला अप्रैल 2018 का है। उस समय नाबालिग पीड़िता का परिवार अदालत में सुनवाई के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में आरोपियों ने दिनदहाड़े पीड़िता के पिता पर जानलेवा हमला किया। इसके बाद पुलिस ने उलटा पीड़िता के पिता को ही अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हिरासत में उनकी हालत बिगड़ती गई और गंभीर चोटों के कारण उनकी मौत हो गई। इस घटना ने देशभर में भारी आक्रोश पैदा किया था।
दिल्ली हाई कोर्ट के ताजा आदेश के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। पीड़िता ने कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर भरोसा है और वह आगे भी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगी, ताकि सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके।

इसे भी पढ़ें : नोएडा हादसा: इंजीनियर की मौत मामले में बिल्डर गिरफ्तार, 91 घंटे बाद गंदे पानी से कार बरामद


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