Breaking News
ट्रेंडिंग न्यूज़देवरिया न्यूज़उत्तर प्रदेश न्यूज़राष्ट्रीय न्यूज़अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़राजनीतिक न्यूज़अपराधिक न्यूज़स्पोर्ट्स न्यूज़एंटरटेनमेंट न्यूज़बिज़नस न्यूज़टेक्नोलॉजी अपडेट लेटेस्ट गैजेट अपडेटमौसम

सीसीटीवी फुटेज की मांग को लेकर पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जेल में अनशन पर, जमानत पर आज सुनवाई

Published on: January 3, 2026
Demand for CCTV footage

द देवरिया न्यूज़,देवरिया : पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने देवरिया जिला कारागार में शुक्रवार से अनशन शुरू कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस उनकी गिरफ्तारी से जुड़े सीसीटीवी फुटेज को जानबूझकर छिपा रही है। अमिताभ ठाकुर का कहना है कि जब तक उनकी गिरफ्तारी की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग कोर्ट के समक्ष पेश नहीं की जाती, तब तक उनका अनशन जारी रहेगा।

देवरिया में जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़े के मामले में अमिताभ ठाकुर न्यायिक हिरासत में हैं। शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने विवेचक को सभी पत्रावलियों और जांच रिपोर्ट के साथ तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई शनिवार को होगी।

ट्रेन में गिरफ्तारी का दावा

अमिताभ ठाकुर ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी शाहजहांपुर में ट्रेन के अंदर की गई थी। उन्होंने प्रशासन से ट्रेन और स्टेशन परिसर के सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने की मांग की थी, लेकिन अब तक न तो फुटेज और न ही डीवीआर सौंपी गई है। उनका आरोप है कि दोषी पुलिसकर्मियों को बचाने के लिए साक्ष्यों को जानबूझकर गायब किया जा रहा है।

अनशन की सूचना मिलते ही जेल और जिला प्रशासन में हलचल मच गई। जेल प्रशासन उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखे हुए है।

1999 से जुड़ा है जमीन विवाद

अमिताभ ठाकुर को भारी पुलिस बल के साथ सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। अदालत में उनके अधिवक्ता अभिषेक शर्मा ने दलील दी कि यह मामला वर्ष 1999 से जुड़ा हुआ है, लेकिन इतने वर्षों बाद भी जांच एजेंसियां कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई हैं। उन्होंने कहा कि बिना पर्याप्त साक्ष्य के किसी को जेल में रखना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

कोर्ट ने विवेचक को किया तलब

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विवेचक को निर्देश दिया कि वे सभी दस्तावेजों और जांच रिपोर्ट के साथ अगली सुनवाई में उपस्थित हों। अब शनिवार को जमानत याचिका पर आगे की कार्रवाई होगी।

क्या है पूरा मामला

लखनऊ के गोमतीनगर स्थित विराम खंड निवासी अमिताभ ठाकुर पर आरोप है कि वर्ष 1999 में देवरिया में एसपी पद पर रहते हुए उन्होंने अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम औद्योगिक क्षेत्र में एक प्लॉट खरीदा था। आरोप है कि प्लॉट आवंटन के समय नाम और पहचान से जुड़ी जानकारी में कथित गड़बड़ी की गई। यह प्लॉट नूतन इंडस्ट्रीज के नाम पर आवंटित हुआ था, लेकिन तीन वर्षों तक यहां कोई उद्योग स्थापित नहीं किया गया।

सितंबर 2002 में इस जमीन की लीज शराब और कंस्ट्रक्शन कारोबारी संजय प्रताप सिंह को ट्रांसफर कर दी गई। करीब 6 हजार वर्गफुट का यह बी-2 श्रेणी का प्लॉट देवरिया के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। वर्तमान में यहां श्रीनेत शांडिल्य कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का कार्यालय संचालित है।

इस मामले में सितंबर 2025 में लखनऊ के तालकटोरा थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया। जांच के दौरान देवरिया सदर कोतवाली में भी एक अलग मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने 10 दिसंबर को शाहजहांपुर से अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर सीजेएम कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।


इसे भी पढ़ें : कर्नाटक सर्वे में ईवीएम पर जनता का भरोसा मजबूत, राहुल गांधी पर भाजपा का पलटवार

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Read Also

SP monthly meeting in Deoria

देवरिया में सपा की मासिक बैठक, संगठन मजबूती और मतदाता सूची सत्यापन पर जोर

Deoria Dead due to lightning

देवरिया : आकाशीय बिजली से मृत किसान के परिजनों को मिला ₹4 लाख का सहायता चेक, कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने सौंपा

Big stake of investment in Bihar

बिहार में निवेश का बड़ा दांव: मुजफ्फरपुर-किशनगंज में सीमेंट फैक्ट्री, हाजीपुर में बनेगा राष्ट्रीय फूड प्रोसेसिंग संस्थान

News of ban on foreign travel

विदेश यात्रा पर पाबंदी की खबर पर पीएम मोदी ने खुद किया फैक्ट चेक, बोले- ‘पूरी तरह गलत’

Global change due to Trump-Xi meeting

ट्रंप-शी मुलाकात से बदली वैश्विक राजनीति की तस्वीर? चीन-अमेरिका रिश्तों के बीच भारत के लिए क्या संकेत

Mega of electricity department in Deoria

देवरिया में बिजली विभाग का मेगा कैंप शुरू, पहले दिन 214 शिकायतें दर्ज, 156 का मौके पर निस्तारण

Leave a Reply