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46 साल पुराने कचहरी हत्याकांड में पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत 4 को उम्रकैद

Published on: May 14, 2026
46 year old court murder case

द  देवरिया न्यूज़,प्रयागराज : प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 46 साल पुराने चर्चित कचहरी हत्याकांड मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार तृतीय की अदालत ने बुधवार को सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने सभी दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मंगलवार को अदालत ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा सहित चारों आरोपियों को दोषी ठहराया था। इसके बाद बुधवार को सजा सुनाई गई। फैसले के बाद विजय मिश्रा को कड़ी सुरक्षा के बीच वापस आगरा जेल भेज दिया गया, जबकि अन्य तीन दोषियों को नैनी जेल रवाना किया गया।

पुलिस छावनी में तब्दील रही कचहरी

फैसले को देखते हुए प्रयागराज कचहरी परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में विजय मिश्रा को अदालत में पेश किया गया। कोर्ट परिसर को पूरी तरह पुलिस छावनी में बदल दिया गया था।

1980 में दिनदहाड़े हुई थी हत्या

अभियोजन के मुताबिक, नवाबगंज थाना क्षेत्र के हथिगहां गांव निवासी श्याम नारायण पांडेय ने कर्नलगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि उनके भाई प्रकाश नारायण पांडेय 11 फरवरी 1980 को दीवानी परिसर में एक मामले में जमानत कराने आए थे।

आरोप है कि वह कचहरी परिसर स्थित एक चाय-नाश्ते की दुकान पर बैठे थे, तभी हंडिया निवासी संतराम, बलराम, जीत नारायण और विजय मिश्रा हथियार लेकर पहुंचे और धमकी देते हुए प्रकाश नारायण पांडेय को गोली मार दी।

दिनदहाड़े हुई फायरिंग से कचहरी परिसर में अफरातफरी मच गई थी और कई लोग घायल भी हुए थे। गंभीर रूप से घायल प्रकाश नारायण पांडेय को पुलिस स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

लंबे कानूनी संघर्ष के बाद आया फैसला

करीब 46 साल तक चले इस चर्चित मुकदमे में आखिरकार अदालत ने फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा दी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक वीके सिंह, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार वैश्य और सहायक अधिवक्ता संजीव कुमार यादव ने अदालत में पक्ष रखा।


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