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पूर्व सैनिकों और आश्रितों के लिए बड़ी राहत: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वित्तीय सहायता राशि दोगुनी करने की मंजूरी दी

Published on: October 16, 2025
For ex-servicemen and dependents
द देवरिया न्यूज़ ,नई दिल्ली। देश के पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से लागू की जाने वाली योजनाओं के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता में 100 फीसदी वृद्धि को मंजूरी दे दी है। अब आश्रितों को शिक्षा, विवाह और निर्धनता अनुदान के अंतर्गत पहले की तुलना में दोगुनी राशि मिलेगी। संशोधित दरें 1 नवम्बर 2025 से लागू होंगी।

रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को जानकारी दी कि ये योजनाएं पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से चलाई जाती हैं। मंत्रालय का कहना है कि यह निर्णय उन परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से लिया गया है जो सेना में सेवा देने के बाद आर्थिक रूप से कमजोर हैं।

निर्धनता अनुदान दोगुना

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, निर्धनता अनुदान की राशि को 4,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति माह प्रति लाभार्थी कर दिया गया है। यह सहायता 65 वर्ष से अधिक आयु वाले पूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं या आश्रितों को दी जाएगी, जिनकी कोई नियमित आय नहीं है और जो गैर-पेंशनभोगी हैं। यह अनुदान आजीवन दिया जाएगा।

शिक्षा अनुदान में बढ़ोतरी

पूर्व सैनिकों के बच्चों और विधवाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षा अनुदान भी बढ़ा दिया गया है। अब दो आश्रित बच्चों (कक्षा 1 से स्नातक तक) या दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कर रही विधवाओं के लिए शिक्षा अनुदान 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह कर दिया गया है।

विवाह अनुदान में 1 लाख की सहायता

सरकार ने विवाह अनुदान में भी बड़ी बढ़ोतरी की है। अब यह अनुदान 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये प्रति लाभार्थी कर दिया गया है। यह सहायता अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह या विधवा पुनर्विवाह के लिए दी जाएगी, बशर्ते विवाह इस आदेश के जारी होने के बाद संपन्न हुआ हो।

257 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि नई दरों के लागू होने से सरकार पर लगभग 257 करोड़ रुपये का वार्षिक वित्तीय भार पड़ेगा। यह राशि आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड (AFFDF) से वहन की जाएगी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह सभी योजनाएं ‘रक्षा मंत्री पूर्व सैनिक कल्याण कोष’ के तहत संचालित हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड का एक उप-कोष है। इस निर्णय से देशभर के लाखों पूर्व सैनिकों और उनके आश्रित परिवारों को आर्थिक संबल और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में बड़ी राहत मिलेगी।

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