द देवरिया न्यूज़,नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) की उस याचिका पर कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल में मतगणना के दौरान केंद्र सरकार और पीएसयू कर्मचारियों की तैनाती को चुनौती दी गई थी। शीर्ष अदालत ने साफ कहा कि चुनाव आयोग का सर्कुलर नियमों के खिलाफ नहीं है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को मतगणना कर्मियों के चयन का अधिकार है और वह एक ही पूल यानी केंद्रीय कर्मचारियों से नियुक्ति कर सकता है। बेंच ने टिप्पणी की कि इस सर्कुलर को गलत नहीं कहा जा सकता।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी को यह भरोसा दिया कि मतगणना प्रक्रिया के दौरान पार्टी के एजेंट मौजूद रहेंगे। अदालत ने कहा कि गिनती के समय TMC का प्रतिनिधि वहां रहेगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी।
दरअसल, टीएमसी ने चुनाव आयोग के उस निर्देश को चुनौती दी थी, जिसमें पश्चिम बंगाल चुनावों की मतगणना के लिए केंद्रीय सरकारी और सार्वजनिक उपक्रम (PSU) कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर और असिस्टेंट के तौर पर तैनात करने की बात कही गई थी। पार्टी ने इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी टीएमसी की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मतगणना कर्मियों की नियुक्ति चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है और इसमें किसी तरह की अवैधता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आगे कोई आदेश जारी करने से इनकार करते हुए चुनाव आयोग के रुख को बरकरार रखा।
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