द देवरिया न्यूज़,रामपुर : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान इन दिनों रामपुर जिला जेल में बंद हैं। गुरुवार को उनकी पत्नी और पूर्व सांसद तंजीन फातिमा ने उनसे जेल में मुलाकात की। मुलाकात के बाद तंजीन फातिमा ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आजम खान को जेल में आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। वहीं, कानूनी मोर्चे पर भी आजम खान की परेशानियां कम होती नहीं दिख रही हैं।
जनवरी के आखिर में शत्रु संपत्ति से जुड़े दो अहम मामलों की सुनवाई एक साथ होने जा रही है। इन दोनों मामलों को एक साथ सुनने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया है। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई 23 जनवरी को प्रस्तावित है। दोनों केस वर्ष 2019 में अजीम नगर थाने में दर्ज किए गए थे, जिनमें जौहर विश्वविद्यालय से जुड़ी शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे का आरोप है। इसके अलावा क्वालिटी बार कब्जा मामले की सुनवाई भी जारी है। आने वाले दिनों में इन मामलों से आजम खान की कानूनी और राजनीतिक स्थिति और जटिल हो सकती है।
जेल में सुविधाओं को लेकर लगाए आरोप
रामपुर जिला जेल में मुलाकात के बाद तंजीन फातिमा ने कहा कि कड़ाके की ठंड के बावजूद आजम खान को उचित सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति कई दिनों से सर्दी, जुकाम और बुखार से पीड़ित हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बेड तक उपलब्ध नहीं कराया गया और जमीन पर सोने को मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए नियमों के तहत आजम खान को ‘ए-श्रेणी’ की सुविधाएं मिलनी चाहिए।
मुलाकात में मौजूद रहे अदीब आजम
तंजीन फातिमा ने बताया कि उन्होंने करीब आधे घंटे तक आजम खान से मुलाकात की। इस दौरान उनके बड़े बेटे अदीब आजम भी मौजूद थे। उन्होंने दावा किया कि पहले भी कई बार जेल अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराया गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया।
जेल प्रशासन ने आरोपों को किया खारिज
वहीं, रामपुर जिला जेल के अधीक्षक राजेश यादव ने तंजीन फातिमा के आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि आजम खान की तबीयत सामान्य है और उन्हें कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं है। जिला अस्पताल के डॉक्टरों की टीम नियमित रूप से उनकी मेडिकल जांच कर रही है और जेल मैनुअल के अनुसार सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
गौरतलब है कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामलों में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सात-सात साल की सजा सुनाई है। इसके बाद से दोनों 17 नवंबर 2025 से जिला जेल में बंद हैं।
इसे भी पढ़ें : राज ठाकरे का भाजपा पर हमला, बोले– मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने वाली ताकतें सत्ता में
➤ You May Also Like




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































