द देवरिया न्यूज़,लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र में हो रही गड़बड़ियों और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब जन्म प्रमाण पत्र बनवाते समय माता-पिता का आधार नंबर और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए मृतक का आधार नंबर अनिवार्य रूप से लिया जाएगा। दोनों प्रमाण पत्रों को आधार और सीआरएस (Civil Registration System) पोर्टल से लिंक किया जाएगा।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुआ फैसला
मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जन्म और मृत्यु से संबंधित डेटा का त्वरित सत्यापन (Rapid Verification) सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए जन्म-मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023 की धारा-4 के तहत राज्य स्तर पर डेटा तैयार किया जाएगा और सीआरएस पोर्टल से लिंक किया जाएगा।
अस्पताल से डिस्चार्ज से पहले मिलेगा जन्म प्रमाण पत्र
नई व्यवस्था के तहत सरकारी अस्पतालों में मां के डिस्चार्ज होने से पहले ही नवजात का जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। वहीं, निजी अस्पतालों को भी बच्चे के जन्म की सूचना अपनी आईडी के माध्यम से ऑनलाइन देनी होगी। इससे पंजीकरण प्रक्रिया पारदर्शी और तेज होगी।
आधार लिंक से फर्जी मामलों पर लगेगी रोक
प्रदेश में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के कई मामले सामने आने के बाद पंजीकरण प्रणाली को मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। अब प्रमाण पत्र जारी करने से पहले संबंधित जानकारी का सत्यापन किया जाएगा।
जन्म प्रमाण पत्र के लिए माता-पिता का आधार नंबर अनिवार्य होगा।
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए मृतक का आधार नंबर दर्ज किया जाएगा।
योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा
सरकार का मानना है कि आधार से लिंक होने के बाद जन्म और मृत्यु का सही रिकॉर्ड उपलब्ध होगा, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक ही पहुंचेगा और फर्जीवाड़े पर प्रभावी रोक लगेगी। इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए संबंधित विभागों को जल्द ही विस्तृत निर्देश जारी किए जाएंगे।
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