द देवरिया न्यूज़ ,देवरिया। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिले के प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। देवरिया की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने निर्देश जारी किए हैं कि बिहार राज्य के मतदाताओं को 6 और 11 नवंबर को सवैतनिक अवकाश (Paid Leave) दिया जाएगा, ताकि वे अपने मतदान का अधिकार स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकें।
जिलाधिकारी ने बताया कि यह आदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के तहत जारी किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार, उत्तर प्रदेश के विभिन्न निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक इकाइयों, व्यावसायिक संस्थानों, दुकानों और कारखानों में कार्यरत बिहार राज्य के मतदाताओं को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा।
बिहार के मतदाताओं के लिए राहत भरा निर्णय
जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने स्पष्ट किया कि यह कदम बिहार के मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक समय और सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार में दो चरणों में मतदान होना है—पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को। इन दोनों तिथियों पर उत्तर प्रदेश में कार्यरत बिहार के मतदाताओं को अवकाश मिलेगा ताकि वे अपने गृह जनपद जाकर मतदान कर सकें।
सभी प्रतिष्ठानों को पालन का निर्देश
जिलाधिकारी ने देवरिया जिले के सभी निजी और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक इकाइयों, दुकानों और कारखानों के स्वामियों, नियोक्ताओं और प्रबंधकों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि उनके यहां कार्यरत बिहार राज्य के मतदाताओं को मतदान के लिए अवकाश दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी कर्मचारी को 6 या 11 नवंबर को कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
पालन न करने पर होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यह निर्देश राज्यपाल की स्वीकृति से जारी किया गया है और इसका पालन सभी नियोक्ताओं के लिए अनिवार्य है। यदि कोई प्रतिष्ठान, संस्था या नियोक्ता इस आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
हजारों मतदाताओं को मिलेगी सुविधा
इस निर्णय से देवरिया समेत आसपास के जनपदों—जैसे कुशीनगर, गोरखपुर, बलिया और महाराजगंज—में कार्यरत हजारों बिहार मूल के मजदूरों, कर्मचारियों और कामगारों को अपने गृह राज्य जाकर मतदान करने में सुविधा होगी। इससे बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है।
जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग करे। उन्होंने सभी प्रतिष्ठान मालिकों और प्रबंधकों से अपील की कि वे कर्मचारियों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें अवकाश देकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सहयोग करें।
देवरिया प्रशासन का यह निर्णय न केवल कर्मचारियों के मताधिकार के सम्मान को दर्शाता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि कार्यस्थलों पर किसी को अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित न होना पड़े। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान यह आदेश बिहार मूल के लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।
6 और 11 नवंबर को सवैतनिक अवकाश — लोकतंत्र के प्रति सम्मान का प्रतीक।
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