द देवरिया न्यूज़,लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज मानहानि और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने से जुड़े मामले में चल रही आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की एकल पीठ ने भानवी सिंह की याचिका पर पारित किया।
सुनवाई के दौरान याची की ओर से अदालत को बताया गया कि राजा भैया ने परिवार न्यायालय में तलाक का मुकदमा दाखिल किया है, जिसमें भानवी सिंह ने अपना लिखित पक्ष रखा था। इसी लिखित जवाब को एक टीवी चैनल द्वारा प्रसारित किया गया, जिसके बाद साध्वी सिंह ने भानवी सिंह और दो अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।
कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि फैमिली कोर्ट अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि परिवार न्यायालय में लंबित मामलों की कार्यवाही का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता। याची के अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि इस तरह के आरोपों में एफआईआर नहीं, बल्कि परिवाद के जरिए कार्रवाई की जानी चाहिए थी।
अदालत ने यह भी कहा कि मामला दो बहनों के बीच का है, ऐसे में सुलह-समझौते की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक पूरे मामले में आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
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