द देवरिया न्यूज़/देवरिया। जिले में 35 साल पुराने सड़क हादसे के मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी की अदालत ने देवरिया डिपो के पूर्व बस चालक बिस्मिल्लाह पुत्र मुंशी मियां (निवासी—भटवलिया, थाना तरयासुजान) को लापरवाही से वाहन चलाने के अपराध में दो वर्ष का कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला वर्ष 1990 में हुए एक सड़क हादसे से संबंधित है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी।
कैसे हुआ था हादसा
मामला 5 दिसंबर 1990 का है। उस दिन देवरिया डिपो की बस, जिसे बिस्मिल्लाह चला रहे थे, देवरिया से सवारी लेकर जा रही थी। जैसे ही बस रामपुर कारखाना के पास पहुंची, सामने से आ रही मोटरसाइकिल को बस ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चला रहे कैलाश प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बाइक पर पीछे बैठे नगीना की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद राहगीरों ने सूचना पुलिस को दी और उसी दिन थाना रामपुर कारखाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। घटना में बस चालक पर तेज व लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगा था।
35 साल तक चलती रही सुनवाई
मामला कई वर्षों तक अदालत में लंबित रहा। सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब घायल साक्षी कैलाश प्रसाद पक्षद्रोही हो गए, यानी उन्होंने अपनी पूर्व गवाही से मुकदमे में पलटी मार दी। इसके बावजूद अदालत ने अन्य साक्ष्यों, डॉक्टर के बयान और पुलिस प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्त को दोषी माना। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा कि उपलब्ध सबूत यह साबित करते हैं कि हादसा बस चालक की लापरवाही का परिणाम था और उसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हुई, जो दंडनीय अपराध है।
कोर्ट ने क्या कहा
अदालत ने पैरवी और दस्तावेजों के विश्लेषण के बाद फैसला सुनाते हुए कहा कि:
चालक ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाया
दुर्घटना का कारण चालक का असुरक्षित ड्राइविंग व्यवहार था
मृत्यु और चोट सीधे हादसे से संबंधित हैं
इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने बिस्मिल्लाह को दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
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