द देवरिया न्यूज़,बिहार : अगर आपके परिवार में भी किसी पुरुष या दिव्यांग के खाते में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आए 10,000 रुपये गलती से ट्रांसफर हो गए हैं और आप कार्रवाई या वसूली को लेकर परेशान हैं, तो अब राहत की खबर है। बिहार सरकार ने इस मामले में स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है और साफ कहा है कि किसी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों के जरिए 1.51 करोड़ महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए 10-10 हजार रुपये की सहायता दी है। इसी प्रक्रिया में तकनीकी गड़बड़ी के चलते करीब 470 दिव्यांग पुरुषों के खातों में यह राशि ट्रांसफर हो गई। मामला सामने आते ही राजनीतिक हलकों में भी हलचल मच गई और लाभार्थियों में डर का माहौल बन गया।
क्या है सरकार की तैयारी?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बिहार जीविका के शीर्ष अधिकारी ने बताया कि राज्य में करीब 11 लाख महिला स्वयं सहायता समूह और लगभग 1000 दिव्यांग स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं। इसी कारण डेटा में गड़बड़ी से कुछ दिव्यांग पुरुषों के खातों में राशि चली गई।
केवल दरभंगा जिले में 70 मामले सामने आए हैं। इनमें से 12 पुरुषों को नोटिस देकर दो विकल्प दिए गए हैं—
राशि वापस कर दें, या
परिवार की महिला के नाम से योजना में आवेदन कर राशि को एडजस्ट करा लें।
साफ संदेश: कोई कार्रवाई नहीं होगी
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इतनी बड़ी योजना में कुछ तकनीकी गलतियां हो जाना सामान्य है। यह गलती विभाग ने खुद पकड़ी है।
जिन दिव्यांग पुरुषों के खाते में पैसा गया है, वे परिवार की महिला के नाम से आवेदन कर सकते हैं।
राशि उसी महिला के खाते में समायोजित (एडजस्ट) कर दी जाएगी।
जिन मामलों में पैसा पति-पत्नी के ज्वाइंट अकाउंट में गया है, उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
सरकार ने दो टूक कहा है कि किसी भी लाभार्थी के खिलाफ कोई कानूनी या विभागीय कार्रवाई नहीं होगी।
लाभार्थियों ने ली राहत की सांस
जिन पुरुषों के खाते में राशि आई थी, उनका कहना है कि वे गरीब परिवार से हैं और उन्हें लगा कि यह सहायता स्वयं सहायता समूह के तहत दी गई है। अब अधिकारियों के आश्वासन के बाद वे राहत महसूस कर रहे हैं और परिवार की महिला के नाम से आवेदन कर राशि एडजस्ट कराने की प्रक्रिया शुरू करेंगे।
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