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बिहार चुनाव 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी, महिला योजना पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप

Published on: February 6, 2026
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द देवरिया न्यूज़,पटना/नई दिल्ली : चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। पार्टी ने राज्य में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की है। इस याचिका पर शुक्रवार को प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष सुनवाई होने की संभावना है।
बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले एनडीए ने 202 सीटों पर जीत दर्ज कर सत्ता बरकरार रखी। वहीं, विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ को सिर्फ 35 सीटें मिलीं, जिनमें कांग्रेस की 6 सीटें शामिल हैं। जन सुराज पार्टी इस चुनाव में खाता भी नहीं खोल सकी, जबकि पार्टी के अधिकांश उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी।

सुप्रीम कोर्ट में क्या है जन सुराज पार्टी की दलील?
जन सुराज पार्टी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये ट्रांसफर कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। पार्टी का दावा है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह का सीधा धन हस्तांतरण (DBT) मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास है, जो निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया के खिलाफ है।

निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह निर्वाचन आयोग को:
  • संविधान के अनुच्छेद 324
  • और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123
के तहत महिला मतदाताओं को सीधे धन हस्तांतरण के मामले में उचित कार्रवाई करने का निर्देश दे।

क्या है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना?
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की महिलाओं को:
  • लघु व्यवसाय शुरू करने,
  • स्वरोजगार को बढ़ावा देने,
  • और महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से
10,000 रुपये का प्रारंभिक वित्तीय अनुदान दिया जाता है।
जन सुराज पार्टी का कहना है कि इस योजना के तहत चुनाव से ठीक पहले पैसा ट्रांसफर करना चुनावी लाभ लेने की कोशिश है।

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