द देवरिया न्यूज़ : देवरिया शहर के गोरखपुर रोड स्थित ओवरब्रिज के नीचे बने मजार प्रकरण की सुनवाई एक बार फिर टल गई। गुरुवार को एसडीएम सदर के न्यायालय में सुनवाई होनी थी, लेकिन एसडीएम की अनुपस्थिति के चलते कार्यवाही नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को तय की गई है।
आरोप है कि यह मजार सरकारी भूमि पर बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाई गई है। वर्ष 2019 से इसको लेकर शिकायतें उठती रही हैं। भाजपा नेता नवीन सिंह, श्रीनिवास मणि, मारकंडेय प्रसाद तिवारी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजन यादव और अंबिकेश पांडेय सहित कई लोगों ने तत्कालीन जिलाधिकारी से जांच और कार्रवाई की मांग की थी।
जांच के बाद आरोप सही पाए गए और आरबीओ (रेगुलेटेड बिल्डिंग ऑपरेशन) के जूनियर इंजीनियर ने नियत प्राधिकारी के न्यायालय में आरबीओ एक्ट की धारा 10 के तहत वाद दायर किया। 14 दिसंबर 2019 को विपक्षी प्रबंध समिति को नोटिस जारी किया गया था। तब से लेकर अब तक कई बार सुनवाई की तिथियां तय हुईं, लेकिन लगातार टलती रही हैं। पांच साल बाद भी कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है। अब 25 सितंबर की सुनवाई में किसी निर्णायक कार्रवाई की उम्मीद है।
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