द देवरिया न्यूज़/देवरिया। जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। थाना भलुअनी में दर्ज पॉक्सो एक्ट के एक गंभीर मामले में अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष की सश्रम कैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला वर्ष 2022 का है, जिसमें ग्राम खजुरी निवासी राम आश्रय यादव पुत्र स्व. राम रक्षा यादव के खिलाफ भलुअनी थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। घटना के बाद पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए मामले की विवेचना पूरी की और साक्ष्यों के आधार पर अदालत में मजबूत पैरवी की।
सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी राम आश्रय यादव को 20 वर्ष की सश्रम कैद की सजा सुनाई। साथ ही उसे 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया गया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास की प्रावधान भी लागू होगा।
जिला पुलिस ने इस फैसले को न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लगातार कार्यवाही की जा रही है, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और अपराधियों में कानून का भय बना रहे।
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