द देवरिया न्यूज़,बलरामपुर। बलरामपुर की राजनीति को लगभग तीन दशकों तक प्रभावित करने वाले पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रिजवान जहीर खान को करीब चार साल बाद जेल से रिहाई मिल गई है। न्यायालय से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई को क्षेत्र में बड़ी कानूनी राहत और जीत के रूप में देखा जा रहा है।
गौरतलब है कि 4 जनवरी 2022 को तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष फिरोज पप्पू की हत्या के मामले में साजिश के आरोप लगाते हुए पुलिस ने रिजवान जहीर को 10 जनवरी 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तभी से वे लगातार जेल में निरुद्ध थे।
यह मामला फर्जी जमानतदार प्रस्तुत करने से जुड़ा था। लालिया थाना पुलिस ने आरोप लगाया था कि गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में जमानत मिलने के बाद रिजवान जहीर ने रोज अली और मोहर्रम अली को जमानतदार के रूप में पेश किया था, जिनके पते सत्यापन में फर्जी पाए गए। इसी आधार पर पुलिस ने पूर्व सांसद समेत तीन लोगों के खिलाफ कूट रचना और साजिश का मुकदमा दर्ज कर रिमांड हासिल की थी।
हालांकि, जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए। न्यायाधीश प्रदीप कुमार ने पुलिस की दलीलों को खारिज करते हुए कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि आरोपी लगभग चार वर्षों से जेल में बंद है और इस दौरान जमानतदारों से उसका सीधा संपर्क पुलिस साबित नहीं कर सकी। साथ ही, पुलिस आरोपी का कोई ठोस आपराधिक इतिहास भी अदालत के सामने पेश नहीं कर पाई।
बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील दी कि जिन जमानतदारों के आधार पर मामला दर्ज किया गया था, उन्होंने पहले ही अपनी जमानत वापस ले ली थी। इसके बावजूद पुलिस ने पूर्व सांसद को जानबूझकर आरोपी बनाया। सभी साक्ष्यों और दस्तावेजों के अवलोकन के बाद अदालत ने रिजवान जहीर की जमानत मंजूर कर ली।
रिहाई की खबर मिलते ही समर्थकों में उत्साह का माहौल देखा गया। फिलहाल, रिजवान जहीर से जुड़े लोगों का कहना है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है। स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद वे क्षेत्र में आकर जनता से मुलाकात कर सकते हैं।
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