द देवरिया न्यूज़,यूपी : प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमत तय होने के बाद बिजली कंपनियों को अब उपभोक्ताओं को करीब 102 करोड़ रुपये लौटाने होंगे। नई कास्ट डाटा बुक में मीटर की दरें कम किए जाने के बाद यह स्थिति बनी है। विद्युत नियामक आयोग ने राशि वापसी के लिए अलग से आदेश जारी करने की बात कही है, जबकि राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद उपभोक्ताओं को जल्द राहत दिलाने के लिए याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रही है।
नौ सितंबर 2025 को जारी आदेश के तहत नए कनेक्शन पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर की वसूली की जा रही थी। पहले सिंगल फेज स्मार्ट मीटर की कीमत 6,016 रुपये और थ्री फेज मीटर की कीमत 11,342 रुपये ली जा रही थी। नई कास्ट डाटा बुक में इन्हें घटाकर क्रमशः 2,800 रुपये और 4,100 रुपये कर दिया गया है।
10 सितंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 के बीच प्रदेश में 3,18,740 उपभोक्ताओं ने नए कनेक्शन के लिए एस्टीमेट जमा किया, जिनमें करीब 90 प्रतिशत सिंगल फेज उपभोक्ता थे। पुरानी दरों के अनुसार कुल वसूली लगभग 191 करोड़ रुपये होती है, जबकि नई दरों पर यह राशि करीब 89 करोड़ रुपये बैठती है। ऐसे में बिजली कंपनियों को उपभोक्ताओं के बिल में 102 करोड़ रुपये से अधिक की राशि समायोजित कर लौटानी होगी।
प्रीपेड या पोस्टपेड मीटर चुनने का अधिकार
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) के तहत उपभोक्ताओं को प्रीपेड या पोस्टपेड मीटर चुनने का अधिकार है। नई कास्ट डाटा बुक में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि पोस्टपेड कनेक्शन पूरी तरह वैध है और इसके लिए केवल सुरक्षा राशि ली जा सकती है।
उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर तकनीकी रूप से प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों मोड में काम करता है, इसलिए उपभोक्ता की सहमति के बिना प्रीपेड मोड थोपना कानून के खिलाफ है। यदि किसी उपभोक्ता पर जबरन प्रीपेड मीटर लगाया गया, तो परिषद इसका विरोध करेगी और नियामक आयोग में याचिका दायर की जाएगी।
ऊर्जा मंत्री और आयोग का आभार
गुरुवार को परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा और विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार व सदस्य संजय कुमार सिंह से मुलाकात कर उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए आभार जताया। उन्होंने इसे प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा तोहफा बताया।
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