द देवरिया न्यूज़ /नई दिल्ली: एनर्जी और हेल्थ ड्रिंक्स के नाम पर लोगों को भ्रमित करने वाली कंपनियों पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि वे तत्काल प्रभाव से ऐसे फ्रूट ड्रिंक, इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक, रेडी-टू-ड्रिंक उत्पाद और अन्य पेय पदार्थ बाजार से हटाएँ जो “ORS” नाम का इस्तेमाल करके उपभोक्ताओं को गुमराह कर रहे हैं।
FSSAI ने इसे गैरकानूनी और भ्रामक प्रथा करार दिया है। यह निर्देश 19 नवंबर को जारी किया गया, जो 14 और 15 अक्टूबर को जारी उन आदेशों के बाद आया है जिनमें ऐसे उत्पादों के नाम में “ORS” शब्द के उपयोग पर रोक लगाई गई थी।
ई-कॉमर्स से मेडिकल स्टोर तक बिक रहे थे फर्जी प्रोडक्ट्स
FSSAI ने कहा कि कई कंपनियाँ अब भी नियमों का उल्लंघन कर रही हैं और ये उत्पाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, किराना स्टोर, फार्मेसी और सुपरमार्केट में धड़ल्ले से बिक रहे हैं, जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का उल्लंघन है।
राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे:
तुरंत निरीक्षण अभियान चलाएँ
नियम तोड़ने वाले उत्पादों की पहचान करें
उन्हें बिक्री से हटाएँ
संबंधित कंपनियों पर कानूनी कार्रवाई शुरू करें
राज्यों को जल्द ही एक विस्तृत रिपोर्ट भी FSSAI को भेजनी होगी, जिसमें:
निरीक्षण विवरण
पाई गई अनियमितताएँ
हटाए गए उत्पादों की संख्या
की गई करवाई
का उल्लेख होगा।
असली ORS पर कार्रवाई नहीं, सिर्फ नकली प्रोडक्ट्स होंगे बैन
FSSAI ने स्पष्ट किया कि असली ORS, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा सुझाया गया मानक फार्मूला है, एक दवा के रूप में मान्य है और शरीर में पानी व इलेक्ट्रोलाइट की कमी पूरी करने के लिए उपयोग होता है।
यह दस्त जैसी बीमारियों में चिकित्सा उपचार का हिस्सा है और इसे न हटाया जाएगा, न सैंपल लिया जाएगा, न जब्त किया जाएगा। कार्रवाई सिर्फ उन पेय पदार्थों पर होगी जो गलत तरीके से ORS का नाम लगाकर बेचे जा रहे हैं।
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