द देवरिया न्यूज़ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आधार कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में नियोजन विभाग ने सभी विभागों को निर्देश भेज दिए हैं।
नियोजन विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि किसी प्रमाणित दस्तावेज के आधार पर सत्यापित नहीं होती। इसलिए इसे जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता।
UIDAI के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय के उप निदेशक ने भी राज्य सरकार को पत्र लिखकर साफ किया है कि आधार केवल पहचान और सत्यापन का माध्यम है, न कि जन्म तिथि सत्यापन का आधिकारिक दस्तावेज।
अब जन्म तिथि के लिए अन्य वैध दस्तावेज ही मान्य होंगे
सरकार ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिवों को पत्र भेजकर निर्देश दिए हैं कि जन्म तिथि सत्यापन के लिए आधार कार्ड को स्वीकार न किया जाए।
सरकारी भर्तियों, पेंशन, छात्रवृत्ति, प्रमाणीकरण और अन्य कार्यों में कई विभाग अब तक आधार को उम्र साबित करने के लिए मान्य कर रहे थे, लेकिन अब यह नियमों के विरुद्ध माना जाएगा।
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