द देवरिया न्यूज़,नई दिल्ली : गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) से जुड़े लंबित मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा जांच किए जा रहे मामलों की सुनवाई एक वर्ष के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्यों से कहा गया है कि मामलों के तेजी से निपटारे के लिए अतिरिक्त विशेष अदालतों की स्थापना की जाए।
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