द देवरिया न्यूज़,पणजी: उत्तरी गोवा के ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइट क्लब में हुए भीषण अग्निकांड के बाद सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है और रोमियो लेन से जुड़े दूसरे क्लब को भी सील कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार किसी भी अवैध नाइट क्लब को बढ़ावा नहीं देती।
इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है, जबकि घायलों को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।
गिरफ्तार आरोपी कौन हैं?
गोवा के डीजीपी आलोक कुमार के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों में:
राजीव मोदक (चीफ जनरल मैनेजर)
विवेक सिंह (जनरल मैनेजर)
राजवीर सिंघानिया (बार मैनेजर)
प्रियंशु ठाकुर (गेट मैनेजर)
शामिल हैं। क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
मुख्यमंत्री सावंत ने बताया कि मृतकों के शव उनके घरों तक पहुंचाने के लिए पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीमें बनाई गई हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
घायलों की हालत स्थिर
सीएम ने बताया कि आग की घटना में घायल हुए सभी छह लोगों की हालत फिलहाल स्थिर है और उन्हें बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं, ताकि आग लगने के कारणों और जिम्मेदारों की स्पष्ट पहचान हो सके।
वागाटोर में दूसरा क्लब भी सील
अरपोरा में संचालित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ के प्रवर्तकों के एक अन्य उद्यम को भी प्रशासन ने सील कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार वागाटोर बीच पर स्थित ‘रोमियो लेन’ का निरीक्षण करने के बाद यह कार्रवाई की गई। सूत्रों का कहना है कि यह क्लब सरकारी जमीन पर अवैध रूप से निर्मित था।
सरपंच भी हिरासत में
पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार क्लब मालिक सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा अरपोरा-नागोवा पंचायत के सरपंच रोशन रेडकर को भी हिरासत में लिया गया है।
रेडकर ने बताया कि क्लब के संचालन को लेकर अंदरूनी विवाद चल रहा था और निर्माण के लिए अनुमति नहीं ली गई थी। उन्होंने दावा किया कि पंचायत ने क्लब को ध्वस्त करने का नोटिस भी जारी किया था, लेकिन बाद में पंचायत निदेशालय के अधिकारियों ने उस पर रोक लगा दी थी।
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