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दिल्ली-एनसीआर में खतरनाक हवा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा– ‘जादुई छड़ी हमारे पास नहीं, समाधान विशेषज्ञ ही बताएंगे’

Published on: November 28, 2025
Dangerous air in Delhi-NCR
द देवरिया न्यूज़ : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बढ़ते वायु प्रदूषण पर कड़ा रुख अपनाया। खराब हवा को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अगली तारीख 3 दिसंबर तय की और कहा कि इस मुद्दे की लगातार निगरानी जरूरी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह की इस दलील पर ध्यान दिया कि दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में है और हालात स्वास्थ्य आपातकाल जैसे हैं। अपराजिता सिंह इस मामले में अदालत की एमिकस क्यूरी (सहयोगी) के तौर पर नियुक्त हैं।

मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान कहा,
“न्यायपालिका के पास ऐसा कौन सा जादुई उपाय है? हमें पता है कि दिल्ली-एनसीआर की हालत चिंताजनक है। समस्या सबको दिख रही है, लेकिन असल सवाल यह है कि समाधान क्या है। वजहें पहचाननी होंगी और इसका हल विशेषज्ञ ही देंगे। हमारी उम्मीद है कि दीर्घकालिक और प्रभावी समाधान खोजे जाएंगे।”

उन्होंने आगे कहा,
“हमें बताइए कि हम क्या निर्देश दें जिससे तुरंत साफ हवा मिल सके? हर इलाके की स्थिति अलग है। देखते हैं कि सरकार और समितियों ने अब तक क्या कदम उठाए हैं। यह मामला दीपावली के आसपास अक्सर सामने आता है, लेकिन अब इसकी नियमित निगरानी जरूरी है।”

कोर्ट ने 19 नवंबर को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) से कहा था कि नवंबर-दिसंबर में स्कूलों में खुले मैदान में होने वाले खेल आयोजनों को सुरक्षित महीनों तक टालने पर विचार किया जाए, क्योंकि इस अवधि में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब रहती है।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे साल ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ (GRAP) लागू करने का सुझाव खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि GRAP एक आपातकालीन व्यवस्था है, जो अधिक प्रदूषण होने पर कुछ गतिविधियों पर रोक लगाती है। इसलिए कोर्ट ने इसके बजाय लंबे समय तक लागू किए जा सकने वाले टिकाऊ समाधान की जरूरत पर जोर दिया।


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