द देवरिया न्यूज़,केरल : केरल उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म और जबरन गर्भपात के आरोपों का सामना कर रहे कांग्रेस से निष्कासित विधायक राहुल ममकूटाथिल को बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर अस्थायी रोक लगा दी है। अदालत ने शनिवार को सुनवाई के दौरान कहा कि 15 दिसंबर को उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी, और तब तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी।
15 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
जस्टिस के. बाबू की पीठ ने स्पष्ट कहा—
“याचिकाकर्ता को अगली सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।”
विधायक की ओर से वरिष्ठ वकील एस. राजीव ने हाईकोर्ट में उनकी पैरवी की और आदेश की पुष्टि की।
दूसरा केस भी दर्ज
राहुल ममकूटाथिल के खिलाफ शारीरिक शोषण का एक दूसरा मामला भी दर्ज हुआ है।
यह एफआईआर बुधवार को दर्ज हुई थी।
बेंगलुरु की एक महिला ने विधायक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है।
गौरतलब है कि गुरुवार को तिरुवनंतपुरम की सेशन कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया।
विधायक का दावा— “रिश्ता आपसी सहमति से था”
एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार चल रहे ममकूटाथिल ने हाईकोर्ट में अपनी याचिका में कहा—
वे निर्दोष हैं और हिरासत में पूछताछ की ज़रूरत नहीं।
पीड़िता के साथ रिश्ता आपसी सहमति से बना था।
रिश्ता बिगड़ने के बाद महिला ने “झूठी FIR” करा दी।
पीड़िता शादीशुदा है लेकिन पति से अलग रहती है।
जांच एजेंसी तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर रही है।
उनके पास अपने पक्ष में पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।
साथ ही उन्होंने जांच में सहयोग का भरोसा दिलाया है।
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