द देवरिया न्यूज़ : लोकप्रिया लोक गायिका नेहा सिंह राठौर एक बार फिर कानूनी विवादों के केंद्र में हैं। वाराणसी पुलिस सोमवार को लखनऊ स्थित उनके फ्लैट पहुंची, लेकिन वहां नेहा नहीं मिलीं। पुलिस ने फ्लैट के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया।
नेहा के खिलाफ वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को “जनरल डायर” कहने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और हिंदू संगठनों ने 500 से अधिक शिकायतें दर्ज कराई थीं। इसी विवादित गीत को लेकर लंका थाने में FIR भी दर्ज है।
दोनों जिलों की पुलिस कार्रवाई में सक्रिय
नेहा सिंह राठौर का लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी के सेलिब्रिटी गार्डन्स अपार्टमेंट में फ्लैट है। सोमवार को वाराणसी पुलिस, लखनऊ पुलिस की टीम के साथ मिलकर उनके बयान दर्ज कराने के लिए वहां पहुंची थी।
इसके अलावा, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर किए गए कथित भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में भी लखनऊ पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस लगातार उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रही है।
पूरा मामला: एक गाने से शुरू हुआ विवाद
12 मई को नेहा का गाना “चौकीदरवा कायर बा, बेटियां किसानन खातिर बनल जनरल डायर बा…” सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आरोप लगा कि इस गाने में उन्होंने PM मोदी को जनरल डायर कहा है, जिसकी तीखी प्रतिक्रिया वाराणसी में देखने को मिली।
सिर्फ 20 मई को ही वाराणसी कमिश्नरेट के 15 थानों में भाजपा कार्यकर्ताओं और हिंदू संगठनों ने 500 से ज्यादा शिकायतें दीं। अकेले लंका थाना क्षेत्र में 318 शिकायतें पहुंचीं।
नेहा ने जवाब में कहा था—
“400 नहीं, 4 लाख FIR करा दीजिए… डरूंगी नहीं। मैं सरकार से सवाल पूछ रही हूँ, जवाब देने के बजाय गालियां दिलवाई जा रही हैं।”
लखनऊ में भी दर्ज FIR — 2 समुदायों के बीच नफरत फैलाने का आरोप
पहलगाम हमले के बाद नेहा के सोशल मीडिया पोस्टों को लेकर भी विवाद पैदा हुआ। लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में अभय प्रताप सिंह नाम के व्यक्ति ने FIR दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि—
नेहा के पोस्ट से दो समुदायों के बीच नफरत फैलती है
उनके बयानों से राष्ट्रीय अखंडता को नुकसान पहुंच रहा है
पाकिस्तान में इन पोस्टों को शेयर किया गया, जिसका उपयोग भारत विरोधी बयानबाजी में किया गया
FIR के बाद नेहा ने X पर एक वीडियो जारी कर कहा था—
“पहलगाम हमले के जवाब में सरकार ने क्या किया? FIR मुझ पर कर दी, अब हिम्मत है तो आतंकवादियों के सिर वापस लाकर दिखाइए!”
न्यायालयों में नेहा की कोशिशें—कहीं राहत नहीं
नेहा सिंह राठौर ने इस कार्रवाई के खिलाफ पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने कहा—
FIR में दर्ज आरोपों की जांच आवश्यक है
सोशल मीडिया पोस्ट जनभावनाओं को प्रभावित कर सकती हैं
पुलिस जांच में अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती
इसके बाद नेहा सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा—
जांच जारी रहेगी
अदालत शुरुआती चरण में FIR पर रोक नहीं लगाएगी
नेहा ट्रायल या डिस्चार्ज के दौरान अपना पक्ष रख सकती हैं
कोई अंतरिम राहत नहीं दी जाएगी
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