द देवरिया न्यूज़,नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज देशभर में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट घोटाले पर कड़ा रुख अपनाते हुए CBI को अखिल भारतीय स्तर पर सभी मामलों की जांच करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना सहित विपक्ष शासित कई राज्यों से कहा कि सीबीआई को मामले की जांच की अनुमति दी जाए ताकि व्यापक स्तर पर कार्रवाई संभव हो सके।
इंटरपोल की मदद से विदेशी साइबर गैंग तक पहुंचने को कहा
शीर्ष अदालत ने CBI को निर्देश दिया कि
टैक्स हेवन देशों और विदेशी ठिकानों से संचालित साइबर अपराधियों तक पहुंचने के लिए
इंटरपोल की सहायता लें
ताकि पूरे नेटवर्क को चिन्हित कर ठोस कार्रवाई की जा सके।
IT इंटरमीडियरीज़ को CBI को पूरा सहयोग देने का आदेश
कोर्ट ने इंटरनेट व डिजिटल सेवाओं से जुड़े मध्यस्थों (Intermediaries)—जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल कंपनियों—को आदेश दिया कि
सभी आवश्यक डाटा
घटना के विवरण
CBI को तुरंत उपलब्ध कराएं और जांच में पूरा सहयोग दें।
साइबर फ्रॉड खातों पर कार्रवाई में देरी पर RBI से सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को नोटिस जारी करते हुए पूछा:
“साइबर धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने वाले बैंक खातों को तुरंत फ्रीज करने के लिए AI और मशीन लर्निंग तकनीक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया?”
एक यूज़र को कई सिम जारी करने पर चिंता
कोर्ट ने दूरसंचार विभाग को निर्देश दिया कि
देश की सभी टेलिकॉम कंपनियाँ
एक ही यूज़र को कई सिम कार्ड देने से बचें
अदालत ने कहा कि कई सिम कार्ड जारी होने से साइबर अपराधियों को सुविधा मिलती है और डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराध तेजी से बढ़ते हैं।
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