द देवरिया न्यूज़,देवरिया। जिले के भटनी थाना क्षेत्र में वर्ष 2011 के दुष्कर्म मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 14 साल बाद फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय) के न्यायालय ने आरोपी दिवाकर को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष की कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) राजेश कुमार शुक्ल ने बताया कि भटनी थाना क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी को आरोपी दिवाकर ने शादी का झांसा देकर करीब चार से पांच महीने तक यौन शोषण किया, जिससे वह गर्भवती हो गई।
मामले की जानकारी होने पर 2 अप्रैल 2011 को आरोपी किशोरी को सलेमपुर ले गया, जहां उसका जबरन गर्भपात कराया गया। इसके बाद किशोरी की हालत गंभीर हो गई। आरोप है कि आरोपी और उसके परिजन उसे टेंपो में बैठाकर गांव के दक्षिण स्थित एक बगीचे में छोड़कर फरार हो गए।
परिजनों ने किशोरी को इलाज के लिए पहले देवरिया जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पीड़िता के भाई की तहरीर पर भटनी थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़िता के बयान, गवाहों के साक्ष्य और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। अदालत के इस फैसले से पीड़ित परिवार को 14 साल बाद न्याय मिला है।
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