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दिल्ली दंगा मामला: उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत से इनकार, अन्य पांच आरोपियों को राहत

Published on: January 5, 2026
Delhi riot case Omar Khalid
द देवरिया न्यूज़,नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2020 के दिल्ली दंगा मामले में अहम फैसला सुनाते हुए उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने इसी मामले में अन्य आरोपी गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत प्रदान की है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने स्पष्ट किया कि लंबे समय तक जेल में रहना अपने आप में जमानत का आधार नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि ट्रायल में देरी को “ट्रंप कार्ड” की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे कानून में मौजूद वैधानिक सुरक्षा प्रावधान निष्प्रभावी हो सकते हैं।

कोर्ट ने यह भी माना कि उमर खालिद और शरजील इमाम की भूमिका अन्य आरोपियों से अलग है, इसलिए उनके मामलों को समान आधार पर नहीं देखा जा सकता। पुलिस की ओर से दलील दी गई कि ये आरोपी फरवरी 2020 में हुई हिंसा के मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल थे।

गौरतलब है कि दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाकों में फरवरी 2020 में भड़की हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। यह हिंसा नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के दौरान हुई थी। इस मामले में आरोपियों पर यूएपीए और भारतीय दंड संहिता (अब भारतीय न्याय संहिता) की गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है।

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