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स्पैम कॉल और मैसेज पर सख्ती: Trai ने टेलीकॉम ऑपरेटरों पर 150 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

Published on: January 7, 2026
Strict action on spam calls and messages
द देवरिया न्यूज़,नई दिल्ली : स्पैम कॉल और मैसेज पर प्रभावी नियंत्रण नहीं कर पाने वाले टेलीकॉम ऑपरेटरों पर अब भारी जुर्माना लगेगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Trai) ने नियमों के उल्लंघन को लेकर टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं पर 150 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना तीन वर्षों की अवधि के लिए लगाया गया है, जिस पर टेलीकॉम ऑपरेटरों ने आपत्ति जताई है।
ET Telecom की रिपोर्ट के अनुसार, यह कार्रवाई ग्राहकों की शिकायतों को गलत तरीके से बंद करने और नियमों के तहत स्पैमर्स के खिलाफ उचित कदम न उठाने के कारण की गई है। Trai का कहना है कि जुर्माना इसलिए नहीं लगाया गया है कि ऑपरेटरों के नेटवर्क से स्पैम भेजा गया, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने स्पैम भेजने वालों के टेलीकॉम कनेक्शन पर समय पर और प्रभावी कार्रवाई नहीं की।
Trai के नियमों के तहत, प्रत्येक लाइसेंस सेवा क्षेत्र के लिए प्रति माह 50 लाख रुपये तक का वित्तीय जुर्माना लगाया जा सकता है। ऑडिट के दौरान यह सामने आया कि कई मामलों में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ने ग्राहकों की शिकायतों को बिना उचित जांच के बंद कर दिया।
रेगुलेटर के अनुसार, पिछले साल Trai ने 21 लाख से अधिक स्पैमर्स के कनेक्शन काटे और एक लाख से ज्यादा संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट किया। वहीं, 13 अगस्त 2024 को जारी निर्देशों के बाद सितंबर 2024 में ही करीब 18.8 लाख स्पैम कनेक्शन बंद किए गए और 1,150 से अधिक संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट किया गया।
स्पैम की शिकायतों को आसान बनाने के लिए Trai ने DND ऐप भी लॉन्च किया है, जिसके जरिए उपयोगकर्ता केवल 4 से 6 क्लिक में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। Trai ने नियमों को और सख्त करते हुए कहा है कि यदि किसी नंबर के खिलाफ 10 दिनों में पांच शिकायतें मिलती हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
Trai अधिकारियों ने बताया कि पहले पंजीकृत टेलीमार्केटर्स पर सख्त नियम लागू थे, लेकिन अब ज्यादातर स्पैम अपंजीकृत व्यक्ति 10 अंकों वाले मोबाइल नंबरों के जरिए कर रहे हैं। केवल फोन में नंबर ब्लॉक करने से समस्या का समाधान नहीं होता, क्योंकि स्पैमर्स बार-बार नए नंबरों का इस्तेमाल करते हैं।
इसके अलावा, Trai ने बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (BFSI) सेक्टर से जुड़ी ट्रांजैक्शन और सर्विस कॉल के लिए 1600 सीरीज नंबरों को अनिवार्य कर दिया है। सरकारी संस्थाओं को भी नागरिकों से संपर्क के लिए इन्हीं नंबरों का उपयोग करना होगा। इसके बावजूद स्पैम और फ्रॉड कॉल की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई है।

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