द देवरिया न्यूज़ नई दिल्ली : संसद ने मंगलवार को नया इनकम टैक्स बिल पारित कर दिया, जो करीब 63 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा। इस नए विधेयक का उद्देश्य प्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और डिजिटल युग के अनुकूल बनाना है।
“टैक्स ईयर” की नई अवधारणा
विधेयक में “टैक्स ईयर” (Tax Year) की परिकल्पना की गई है, जो अब तक प्रचलित वित्तीय वर्ष और असेसमेंट ईयर की जटिलता को समाप्त करेगा। यह बदलाव करदाताओं के लिए नियमों को समझने और पालन करने को अधिक आसान बनाएगा।
डिजिटल एसेट्स की विस्तृत परिभाषा
बिल में ‘वर्चुअल डिजिटल एसेट्स’ (VDAs) की परिभाषा को भी विस्तार दिया गया है, जिसमें अब क्रिप्टोकरेंसी, नॉन-फंजिबल टोकन (NFTs) और अन्य डिजिटल परिसंपत्तियाँ शामिल होंगी जिन्हें सरकार समय-समय पर अधिसूचित करेगी।
डिजिटल जांच के लिए वर्चुअल एक्सेस अनिवार्य
बिल के तहत, कर जांच के दौरान करदाताओं को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स, ईमेल सर्वर और क्लाउड स्टोरेज तक भी पहुंच प्रदान करनी होगी। हालांकि, इस दौरान करदाताओं की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए CBDT द्वारा SOPs (मानक संचालन प्रक्रियाएं) बनाई जाएंगी।
1 अप्रैल 2026 से लागू होगा नया सिस्टम
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इनकम टैक्स विभाग को 1 अप्रैल 2026 तक अपने कंप्यूटर सिस्टम को “रीबूट” करना होगा ताकि नए कानून को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।
उन्होंने कहा कि,
“यह कानून समय की मांग है। टैक्स प्रणाली को मौजूदा डिजिटल युग के अनुरूप बनाए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते।”
विपक्ष ने किया वॉकआउट
राज्यसभा में बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने उपस्थिति दर्ज न कराकर वॉकआउट किया, जिस पर वित्त मंत्री ने आश्चर्य जताया।
“इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर विपक्ष का चर्चा से दूर रहना दुर्भाग्यपूर्ण और चौंकाने वाला है,” सीतारमण ने कहा।
लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी थी। अब इसे 2026-27 से लागू करने के लिए विभागीय तैयारियां शुरू होंगी।
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