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देवरिया मजार विवाद में नया मोड़, सीएम और विधायक को धमकी, साइबर थाने में मामला दर्ज

Published on: August 30, 2025
Deoria shrine in controversy
द देवरिया न्यूज़ ,देवरिया, उत्तर प्रदेश। ( सज्जाद पप्पू ) गोरखपुर रोड स्थित रेलवे ओवरब्रिज के पास एक मजार को लेकर चल रहा विवाद अब और गंभीर हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी को सोशल मीडिया के जरिए धमकी मिलने के बाद मामला साइबर क्राइम थाने तक पहुंच गया है।
सीएम और विधायक को ईमेल से धमकी
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, “एमडी सेराज” नाम के एक व्यक्ति ने ईमेल के माध्यम से सीएम योगी और विधायक त्रिपाठी को धमकी दी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी देवरिया का निवासी है, लेकिन वर्तमान में वह जिले से बाहर है। पुलिस साइबर टीम की मदद से आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर रही है।
विधायक ने जून में की थी शिकायत
इससे पहले, विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने जून माह में मुख्यमंत्री से मिलकर मजार के कथित रूप से बढ़ते दायरे और अनधिकृत निर्माण की शिकायत की थी। उनका दावा था कि यह भूमि पहले बंजर थी, जो कुर्ना नाले और नेशनल हाईवे से जुड़ी हुई है। उन्होंने मजार के आसपास रेलवे ओवरब्रिज के नीचे हुए निर्माण को लेकर भी सवाल उठाए थे।
राजस्व अभिलेखों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू
मामले की जांच में लगे तहसीलदार सदर केके मिश्र की रिपोर्ट में यह सामने आया कि 1993 में इस बंजर भूमि को मजार और कब्रिस्तान के रूप में दर्ज किया गया था। इसके खिलाफ राजस्व संहिता की धारा 32/38 के तहत अभिलेख संशोधन (दुरुस्ती) के लिए वाद दाखिल किया गया है। वाद अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) द्वारा प्रस्तुत किया गया।
वक्फ समिति का दावा: वैध पंजीकरण है
इस पूरे विवाद पर मजार अब्दुल गनी शाह बाबा की वक्फ प्रबंध समिति का कहना है कि मजार की भूमि 1993 में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में विधिवत पंजीकृत की गई थी। उनका कहना है कि जमीन का इस्तेमाल कब्रिस्तान और धार्मिक गतिविधियों के लिए वैध रूप से होता आ रहा है।
प्रशासन और पुलिस सतर्क
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस दोनों स्तरों पर जांच चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। वहीं, भूमि की स्थिति और स्वामित्व को लेकर भी कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

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