द देवरिया न्यूज़ : विशेष न्यायाधीश पॉक्सो वीरेंद्र सिंह की अदालत ने बृहस्पतिवार को लार थाना क्षेत्र की एक छात्रा से दुष्कर्म के मामले में कोचिंग शिक्षक को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। शिक्षक का नाम धनु वर्मा उर्फ धनंजय वर्मा है। वह सलेमपुर के सलाहाबाद वाका निवासी है। यह मामला अक्टूबर 2020 का है, जब छात्रा लार कस्बे में कोचिंग पढ़ने जाती थी। आरोपी उसके पड़ोस में किराये पर मकान लेकर कोचिंग चलाता था। छात्रा ने आरोप लगाया था कि 20 अक्तूबर को आरोपी ने उसका अपहरण कर दुष्कर्म किया था। पांच दिन बाद पीड़िता किसी तरह उसके चंगुल से भागकर घर पहुंची थी और आपबीती परिजनों को बताया था।
इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने थाने में केस दर्ज कराया था। विवेचक ने जांच के बाद छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था।। उभय पक्ष के तर्कों व साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई।