ट्रेंडिंग न्यूज़ देवरिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश न्यूज़ राष्ट्रीय न्यूज़ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ राजनीतिक न्यूज़ अपराधिक न्यूज़ स्पोर्ट्स न्यूज़ एंटरटेनमेंट न्यूज़ बिज़नस न्यूज़ टेक्नोलॉजी अपडेट लेटेस्ट गैजेट अपडेट मौसम
Breaking News
---Advertisement---

अबू सलेम की रिहाई की याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में खारिज, अदालत ने कहा—25 साल की सजा अभी पूरी नहीं

Published on: July 8, 2025
Abu Salem ki rihaai
---Advertisement---

मुंबई, पीटीआई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम को झटका देते हुए उसकी रिहाई की याचिका पर कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि सलेम ने पुर्तगाल से प्रत्यर्पण की शर्तों के अनुसार भारत में 25 साल की सजा पूरी नहीं की है।

अबू सलेम ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उसने जेल में अच्छे व्यवहार के साथ 25 साल की सजा पूरी कर ली है और अब उसे रिहा किया जाना चाहिए। हालांकि, अदालत ने उसके इस तर्क को खारिज कर दिया।

क्या था याचिका में सलेम का दावा?
अबू सलेम ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि 2005 में पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पित करते समय भारत सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि उसे किसी भी मामले में मौत की सजा नहीं दी जाएगी और उसकी कुल सजा 25 साल से अधिक नहीं होगी। उसने अच्छे व्यवहार को आधार बनाते हुए दावा किया कि उसकी सजा की अवधि पूरी हो चुकी है।

कोर्ट का जवाब और रुख
जस्टिस ए. एस. गडकरी और जस्टिस राजेश पाटिल की खंडपीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि सलेम की गिरफ्तारी अक्टूबर 2005 में हुई थी, और इस हिसाब से उसकी 25 साल की अवधि अभी पूरी नहीं हुई है। अदालत ने कहा कि याचिका पर उचित समय पर अंतिम सुनवाई की जाएगी, लेकिन फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती।

फिलहाल नहीं मिलेगी कोई राहत
कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि यह मामला गंभीर कानूनी और संधि शर्तों से जुड़ा हुआ है, और सलेम को दी गई सजा की गणना और शर्तों की समीक्षा नियत समय पर की जाएगी। तब तक के लिए कोर्ट ने सुनवाई को टालते हुए किसी भी तत्काल राहत की संभावना से इनकार कर दिया।

पृष्ठभूमि में अबू सलेम
अबू सलेम 1993 मुंबई बम धमाकों का मुख्य आरोपी है और उसे अक्टूबर 2005 में पुर्तगाल से भारत लाया गया था। प्रत्यर्पण के समय भारत सरकार ने कुछ कानूनी शर्तों के तहत पुर्तगाल को आश्वासन दिया था, जिनका सलेम अब लाभ उठाना चाहता है। हालांकि कोर्ट ने अभी इस दावे को स्वीकार नहीं किया है।

निष्कर्ष
अबू सलेम को फिलहाल रिहाई की कोई राहत नहीं मिली है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिया है कि उसकी 25 साल की सजा की मियाद अभी पूरी नहीं हुई है। याचिका पर अंतिम सुनवाई आने वाले समय में की जाएगी।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Read Also

Barhaj Mihir hatyakand me

बरहज मिहिर हत्याकांड में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: नगर पालिका अध्यक्ष समेत 5 आरोपी बरी, एक की उम्रकैद बरकरार

Savan ki Taiyariyo ka

सावन की तैयारियों का जायजा: दुग्धेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे डीएम-एसपी, जलाभिषेक से पहले श्रद्धालुओं की सुविधा होगी पुख्ता

Deoria Gharelu Vivad bana

देवरिया: घरेलू विवाद बना हत्या की वजह, बहू ने सास को जिंदा जलाया – रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार

PM Modi Bricks Vision

PM मोदी का ब्रिक्स विजन: “जैसे G-20 को बदला, वैसे ही ब्रिक्स को नया आकार देंगे” — वैश्विक मंचों पर भारत की नीतियों को मिली सराहना

देवरिया में तस्करों ने

देवरिया में तस्करों ने ट्रक में छोड़ी 3 लाख की अवैध शराब, पुलिस की घेराबंदी देख फरार

देवरिया में छात्रा से

देवरिया में छात्रा से दुष्कर्म के बाद हत्या की पुष्टि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा – खेत में मिला था शव

Leave a Comment